सुक्खू सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिव पदच्युत, सीपीएस एक्ट 2006 भी हुआ निरस्त
प्रदेश की सूक्खु सरकार को आज एक बड़ा झटका उस समय लगा जब उसके 6 मुख्य संसदीय सचिवों की कुर्सी छिन गई । प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए है और उनकी नियुक्तियों को असवैधानिक करार दिया है। बुधवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए । यही नहीं अदालत ने सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है । कोर्ट ने इनको मिलने वाली सभी सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से वापस लेने को कहा है। याचिका कर्ता के वकील वीर बहादुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज सीपीएस को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं ।
गौरतलब है कि एक महिला और भाजपा के 11 विधायकों ने हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी जिस पर आज ये फैसला आया है।
इस फैसले का विपक्षी पार्टी भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है ।