राज्य खाद्य आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आयोजित की समीक्षा बैठक
जून 2020 से मार्च 2021 के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 0 से 3 वर्ष की आयु सीमा के लगभग 2 लाख 30 हज़ार बच्चों और 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा के लगभग 1 लाख 30 हज़ार बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली 94000 महिलाओं को प्रति माह पात्रतानुरुप पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करवाया गया। यह जानकारी आज हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र घोंकरोकटा ने दी।
उन्होनें बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा मध्याहन भोजन योजना के तहत कक्षा आठ तक के लगभग 4.89 लाख विद्यार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित मात्रा में राशन दिया गया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तथा मई, जून 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान 5 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार प्रति माह सरकार द्वारा उपलब्ण करवाया गया। उन्होनें बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न प्राप्ति से संबंधित 402 शिकायतों का निवारण किया। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार ने गरीब, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। कोविड-19 के दौरान उभरी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई.सी.डी.एस. तथा मिड डे मील योजनाओं को प्रभवी ढंग से लागू किया गया। उन्होनें कहा कि आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठक की जाती है तथा प्रत्येक जिलों के खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि कोई नागरिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभों से वंचित है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास या सीधा आयोग को शिकायत कर सकते हैं। आयोग द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से अपील की गई है कि शिकायतों का त्वरित निपटान हो तथा सरकारी योजनाओं के तहत कोई भी पात्र नागरिक लाभ से वंचित न रहे।
उन्होनें कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सही प्रकार से लागू करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
बैठक में सदस्य सचिव अनिल चैहान, सदस्य रमेश गंगोत्रा, सुश्री प्रेम चैहान, सरकारी सदस्य हिमिस नेगी, ज्योति राणा, केवल राम सहजल भी उपस्थित थे।