वित्त मंत्रालय ने जारी किए नए निर्देश- 2 लाख से ज़्यादा की कैश पेमेंट ले सकेंगे स्वास्थ्य संस्थान
1 min readकेंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने वित्त मंत्रालय द्वारा कोरोना आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटरों द्वारा अब दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकने के निर्णय की जानकारी दी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा “ मोदी सरकार कोरोना आपदा की इस घड़ी में देशवासियों की हरसम्भव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है ।कोरोना मरीज़ों के परिजनों को उपचाराधीन मरीज़ों के इलाज में पेमेंट संबंधी समस्या लगातार हमारे ध्यान में लाई जा रही थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर को अब दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी। दो लाख रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा। मरीज का विवरण, भुगतानकर्ता का पैन या आधार, मरीज और भुगतानकर्ता के बीच रिश्ते की जानकारी लेकर अस्पताल दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकेंगे। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज और उनके रिश्तेदारों को पेमेंट को लेकर हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि “ आयकर कानून की धारा-269ST के अंतर्गत देश में किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेनदेन को प्रतिबंधित करती है लेकिन महामारी के इस समय में इलाज करा रहे लोगों को इस क़ानूनी बाध्यता के चलते किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया गया। वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कोविड संबंधी आयात से जुड़े सवालों के समाधान के लिए एक सहायता प्रकोष्ठ बनाया है, ताकि सीमा शुल्क विभाग से ऐसे सामान की त्वरित निकासी हो सके जिसके त्वरित व सकारात्मक परिणाम हमें मिले हैं।वित्त मंत्रालय पूरी गम्भीरता के साथ प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना से राहत देने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहा है”