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31 दिसम्बर तक शिक्षण संस्थान बन्द,बसों में 50 फ़ीसदी सवारियां भरने की अनुमति सहित मंत्रिमंडल के कई अहम फैसले

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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे, हालांकि 26 नवम्बर, 2020 से आॅनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापक 31 दिसम्बर, 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवम्बर, 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बन्द रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक बन्द रहेंगे यद्यपि शीतकाल के दौरान आॅनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बन्द रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा और आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चैथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। चंूकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पांचवी और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अन्तिम परीक्षाएं एक साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसम्बर, 2020 तक पहले तीन दिनों 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50 प्रतिशत अगले तीन दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला शिमला, मण्डी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2020 तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कफर््यू लगाया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में कि सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसम्बर, 2020 तक केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी।

बैठक में अगले वर्ष मार्च, 2021 में नगर निगम धर्मशाला के लिए होने वाले चुनावों के साथ ही नवगठित नगर निगमों मण्डी, सोलन, पालमपुर के भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने जिला लाहौल-स्पीति के काजा में होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पल्टन मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास होमगार्ड स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुलभ हो सके।

बैठक में मण्डी जिला की बल्ह तहसील के अन्तर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बृखमणी पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अम्ब में नया जल शक्ति मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना मंडल हरोली को अम्ब के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

बैठक में फलदार पौधों के उत्पादन, वृक्षों की नर्सरी उगाने, बागीचों, पोस्ट एन्ट्री क्वारटीन स्थलों, पाॅलीहाउस, ग्रीनहाउस, नेट हाउस, पानी के भण्डारण, हारवेस्टिंग टैंकों, फार्म शैड, ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस इत्यादि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत इच्छुक पंजीकृत किसानों को हिमाचल प्रदेश नर्सरी प्रबन्धन सोसायटी के साथ निजी भूमि पर अनुबन्ध आधार पर खेती की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के पैथोलाॅजी, जनरल मेडिसन और जनरल सर्जरी विभागों में एसोशिएट प्रोफेसर और एसिस्टेंट एसोशिएट प्रोफेसर के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

डाॅ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण विषय के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया।

मंत्रिमण्डल ने सरकारी परियोजनाओं में भवनों व इनकी मंजिलों के सैटबेक की ऊॅंचाई इत्यादि में छूट प्रदान की है। वहीं, निजी निर्माण कार्य अथवा परियोजनाओं में सैटबेक की ऊंचाई में छूट देने का निर्णय सक्षम प्राधिकरण द्वारा साइट की स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा।

बैठक में जिला कांगड़ा के खुंडियां में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय खोलने को सहमति प्रदान की जिसे प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड देहरा और रक्कड़ के कुछ हिस्से लेकर खोला जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी की तहसील धर्मपुर में नीलकंठ महादेव कंडापत्तन मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिन्दू पब्लिक रीलिजियस इंस्टीट्यूशन एण्ड एंडाउमेंट एक्ट, 1984 की धारा 29 की उप-धारा-1 के अंतर्गत लाने को अपनी स्वीकृति प्रदान दी।

मंत्रिमण्डल के समक्ष तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षा विभाग ने मार्च, 2022 तक छह माह तथा आगामी अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 तक लक्ष्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुति दी। स्वास्थ्य विभाग ने भी ‘हिम सुरक्षा-आईईसी अभियान’ पा प्रस्तुति दी जिसे शीघ्र आरंभ किया जा रहा है। विभाग ने कोविड-19 की प्रस्तावित दवाई के आवंटन की योजना और रणनीति पर भी अपनी प्रस्तुति दी।

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