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चुनावी पंचायतों के क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

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उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 07 अपै्रल, 2021 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुकानों, ढाबों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों तथा घरों में शराब का वितरण व बिक्री को पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए लगाया गया है, जो मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय तक जारी रहेगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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