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नाबालिगा से छेड़छाड़ व ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज,आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी पुलिस

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महिला पुलिस थाना शिमला में एक नाबालिग बालिका के परिजन की शिकायत पर दिनांक 05 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि परिवार के परिचित एक युवक ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए नाबालिग बालिका को अपने प्रतिष्ठान में बुलाया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। घटना की सूचना मिलते ही महिला पुलिस थाना शिमला ने मामले को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लेते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरम्भ की।

पुलिस द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए तथ्यों का सत्यापन किया गया, आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए तथा आरोपी की तलाश प्रारम्भ की गई। त्वरित एवं प्रभावी जांच के परिणामस्वरूप आरोपी उबैद, पुत्र श्री मोहम्मद शहज़ाद, हाल निवासी कृष्णानगर, शिमला, उम्र 22 वर्ष को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा मामले की जांच जारी है।

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में POCSO Act की धारा 4 भी जोड़ी गई है।

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